
बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के ऊपर मुकदमा हुआ दर्ज
रिपोर्ट जितेन्द्र कुमार अपराध संवाददाता सनशाइन समय
बस्ती। बिजली विभाग के संविदाकर्मि अपने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री दिखे एक्शन में क्योंकि पूरे परदेस में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई ऊर्जा मंत्री ने साफ-साफ कहा हड़ताल पर बैठने वाले संविदा कर्मियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा बिजली की समस्या को लेकर जिले के आला अधिकारी भी हलकान रहे इसी क्रम में बिजली विभाग के संविदा कर्मी अपने हड़ताल से टस से मस नहीं खाए अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं ऐसे में बस्ती जिले के जिलाधिकारी के निर्देश पर बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के ऊपर हंटर पड़ना शुरू हो गया दो दिन पहले कुछ संविदा कर्मियों का सेवा समाप्त कर दिया गया था जिलाधिकारी द्वारा,आज इसी क्रम में थाना मुंडेरवा और थाना कलवारी में कुछ बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया, मिली जानकारी के अनुसार अवर अभियंता लघु सिचाई अजय कुमार द्वारा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना-पत्र दिया गया कि विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए विजय कुमार (कुशल) प्रेम चन्द्र मिश्रा (अकुशल) बेलाल अहमद (TG-II) अन्य अज्ञात की ड्यूटी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगी थी जिनके द्वारा उपकेन्द्र 33/11 के0बी0 उपकेन्द्र ओड़वारा बस्ती,पर विद्युत यंत्रों से छेड़छाड़ कर कराब कर दिए एवं कई जगहों पर तार आदि भी काट दिए जिससे विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गया एवं लोकहित भी प्रभावित हुआ जिसके कारण जनाक्रोश काफी सदमें में है, जिस पर थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती पर धारा 186,427 IPC, धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 व धारा 139 विद्युत अधिनियम-2003 पंजीकृत कर अन्य आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए प्रिंस कुमार TG-2 अवर अभियंता कृष्ण कुमार लाइन मैन कलवारी राजेन्द्र कुमार लाइन मैन कलवारी,चार-पांच अन्य बिजली संविदा कर्मियों द्वारा कई जगह 11 KVA की लाइट काट दिया गया एवं उनके द्वारा धमकी दिया गया कि यदि हम विद्युत चालू करेंगे तो वे हमारे विरिद्ध कार्यवाही करेंगे जिस पर थाना कलवारी पर धारा 353,506 IPC पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है