साक्षी सुरक्षा योजना 2018 जिले में लागू,डीएम एवं एसपी समिति के सदस्य सचिव नामित
साक्षी सुरक्षा योजना 2018 जिले में लागू,डीएम एवं एसपी समिति के सदस्य सचिव नामित
बस्ती । साक्षी सुरक्षा योजना 2018 जिले में लागू है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी/सदस्य सचिव सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होने बताया कि इसके अनुक्रम में जनपद बस्ती में जिला व सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य सचिव जिलाधिकारी तथा सचिव पुलिस अधीक्षक नामित है
उन्होने बताया कि अधिकांश गम्भीर अपराधों के अभियुक्त अभियोजन साक्षी/गवाह को विभिन्न रूप से डरा-धमका कर या प्रलोभन देकर या अन्य प्रकार से प्रभावित करके दोषमुक्त हो जाते है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्याय प्रशासन एवं राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ता है। इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपने आदेश में साक्षी सुरक्षा योजना 2018 की व्यवस्थाओं को अक्षरशः अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
उन्होने बताया कि पीड़ित साक्षी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सदस्य सचिव व सचिव के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये जाने पर पुलिस के नोडल अधिकारी द्वारा प्रकरण में जाॅच की जाती है। इसके उपरान्त स्थायी समिति द्वारा साक्षी को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जायेंगी, उसका निर्णय लिया जाता है।
उन्होने बताया कि जाॅच के दौरान पुलिस नोडल अधिकारी यह रिपोर्ट देंगेे कि गवाह को साक्षी सुरक्षा योजना में वर्णित किस श्रेणी का खतरा है। वर्ग क में गवाह/उसके परिवार के सदस्यों को जीवन का खतरा है। वर्ग ख श्रेणी में गवाह/उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा, ख्याति या सम्पत्ति संबंधी खतरा है। श्रेणी ग में गवाह/उसके परिवार के सदस्यों को ख्याति या सम्पत्ति संबंधी उत्पीड़न की आशंका है। तद्नुसार उसकी सुरक्षा संबंधी आख्या स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी सुरक्षा के संबंध में स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया जायेंगा।
जिलाधिकारी ने विभिन्न मुकदमों में गवाह या साक्षी से अपील किया है कि किसी प्रकार का खतरा होने पर निर्धारित प्रारूप में उनके अथवा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सुरक्षा हेतु आवेदन कर सकते है।
