अस्पताल संचालक व डॉक्टर को मिली जमानत
रिपोर्ट अशोक शुक्ल
सुलतानपुर। क्षेत्र बल्दीराय के मां शारदा अस्पताल में 3 माह पूर्व गर्भवती की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी अस्पताल संचालक और डॉक्टर को जनपद न्यायाधीश संतोष राय ने राहत देते हुए जमानत मंजूर की है।
*क्या है मामला*
थाना क्षेत्र के अशरफपुर पूरे मल्लाहन का पुरवा पुरवा निवासी राजा राम की पत्नी पूनम गर्भवती थी ।बीती 16 मार्च को उसे एएनएम सेंटर डीह मे डिलीवरी के लिए ले जाया गया। जहां बाद में पूनम को सैनी स्थित मां शारदा हॉस्पिटल में आशा बहू की अगुवाई में भर्ती कराया गया। आरोप है कि डॉक्टर और अस्पताल संचालक की लापरवाही से मौत हो गई ।इसी मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें विवेचना के दौरान धोखाधड़ी व मेडिको लीगल एक्ट की बढोत्तरी की गई। आरोपियों की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश के विचाराधीन थी ।आरोपियों अस्पताल संचालक राजेश कुमार साहनी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और संतोष पांडे ने कोर्ट में तर्क पेश किए जिसके आधार पर दोनों को जमानत दे दी गई है ।