नसबंदी के कारण उत्पन्न हुई जटिलता,असफलता या मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति बढ़ाकर हुई चार लाख
सनशाइन समय बस्ती से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट
बस्ती । नसबंदी के लाभार्थियों को नसबंदी के कारण उत्पन्न हुई जटिलता, असफलता या मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति रू0 200000 से बढ़ाकर रू0 400000 कर दी गई है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 07 दिन के भीतर ऐसी घटना होने पर उक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 8 से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर रू0 100000 क्षतिपूर्ति दी जाएगी। पहले यह धनराशि रू0 50000 थी।
उन्होंने बताया कि नसबंदी असफल होने पर रू0 60000 क्षतिपूर्ति दी जाएगी। पहले यह धनराशि रू0 30000 थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने की 60 दिन के भीतर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का इलाज कराने के लिए अधिकतम रू0 50000 दिया जाएगा। पहले यह धनराशि रू0 25000 थी।
उन्होंने बताया कि नसबंदी असफल होने पर लाभार्थी द्वारा मुकदमा करने पर प्रतिवर्ष 04 केस तक संबंधित डॉक्टर को मुकदमे में अपना बचाव करने के लिए अधिकतम रू0 400000 शासन द्वारा दिए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था 01 अप्रैल 2019 से लागू है।
