प्राइवेट स्कूलों RTE के तहत बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट - Sunshine samay सनशाइन समय

प्राइवेट स्कूलों RTE के तहत बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि कानून को उसकी भावना के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कमजोर तबके और पिछड़े ग्रुप के बच्चों को मुफ़्त शुरुआती शिक्षा में एडमिशन दिलाना एक नेशनल मिशन है और इसमें हमारे समाज के सामाजिक ढांचे को बदलने की जबरदस्त क्षमता है.

source https://ndtv.in/india/private-schools-cannot-refuse-admission-to-children-under-rte-supreme-court-11422241#publisher=newsstand
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