दलित सरकारी कमॆचारी से मारपीट के आरोपी को राहत - Sunshine samay सनशाइन समय

दलित सरकारी कमॆचारी से मारपीट के आरोपी को राहत

दलित सरकारी कमॆचारी से  मारपीट के आरोपी को राहत

सनशाइन समय अशोक शुक्ला


सुलतानपुर । थाना मोतिगरपुर क्षेत्र में वादी मुकदमा दलित आरक्षी से मारपीट एवं सरकारी कामकाज में बाधा के आरोपी जगदीश यादव की जमानत फौजदारी अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा की दलीलों से संतुष्ट होकर अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव  ने मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है ।
अभियोजन के मुताबिक वादी आरक्षी अंकित कुमार आरक्षी अरविंद के यहां लड़की की शादी में सम्मिलित होने जा रहा था जैसे ही व ग्राम लामा बनकटा मोड़ गेट से थोड़ी दूर आगे  अरविंद कुमार के घर का पता पूछने लगा तो जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी से पैर मे मारा।उक्त घटना स्थानीय थाने पर  दलित उत्पीड़न सरकारी कामकाज के दौरान  मारपीट की धाराओ मे पंजीकृत हुई। आरोपी की जमानत अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव के यहां विचाराधीन थी । आरोपी के फौजदारी अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बचाव पक्ष मे कहा कि आरोपी को गलत तथ्यों के आधार पर  फसाया गया है प्राथमिकी मे वादी मुकदमा ने यह अंकित किया है कि वह कथित घटना के समय शादी में शामिल होने जा रहा था अर्थात घटना के समय पीड़ित लोक सेवक के रूप में ना तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था जिससे उसके ऊपर 333 /353 भादवि का कोई अपराध  प्रमाणित नहीं होता है व अन्य तर्क बचाव पक्ष मे पेश करते हुए जमानत की मांग की जबकि  अभियोजन ने आरोपो को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत खारिज करने की मांग की परंतु अभियोजन अपनी दलीलो से अदालत को संतुष्ट कर पाने मे असफल रहा।नतीजतन उपलब्ध साक्ष्य एव परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए  अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने  वर्चुअल सुनवाई के बाद आरोपी जगदीश यादव को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है ।
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url