जानलेवा हमले के आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज
रिपोर्ट अशोक शुक्ल
सुलतानपुर। थाना क्षेत्र हलियापुर में हुई मारपीट व जानलेवा हमले के आरोपी अशोक उपाध्याय की अंतरिम जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया है ।वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा के मुताबिक वादी सौरभ व उसका भाई दीपक उपाध्याय को आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई थी । जिससे स्थानीय थाने पर जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस काफी दिनों से आरोपियो की तलाश कर रही थी।आरोपी अशोक उपाध्याय ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग की। संतोष राय ने आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया हैं ।आरोपी की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को होगी।