धोखाधड़ी के आरोपियों की अग्रिम जमानत जनपद न्यायाधीश ने की खारिज - Sunshine samay सनशाइन समय

धोखाधड़ी के आरोपियों की अग्रिम जमानत जनपद न्यायाधीश ने की खारिज

फर्जीवाड़ा कर वसीयत बनाने और सरकारी नोटरी पेपर में फर्जीवाड़ा करने का था आरोप

रिपोर्ट अशोक शुक्ला
सुल्तानपुर।थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खैराबाद  मोहल्ले के मकान में धोखाधड़ी कर फर्जी वसीयत तैयार करने के मामले में धोखाधड़ी के आरोप में कृष्ण कुमार सुत कल्लू मल व अजादार हुसैन पुत्र जीनत हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश संतोष राय ने सोमवार को वर्चुअल सुनाई के दौरान खारिज कर दी है।
क्या है पूरा मामला
वादरी मुकदमा अंजलि ने संबंधित होने पर दिनांक 30 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई कृष्ण कुमार मकान नंबर 778 मोहल्ला खैराबाद कुछ भू माफियाओं के माध्यम से उसके पिता की संपत्ति को फर्जी तरीके से हड़पने की साजिश रचते हुए न्यायालय सिविल जज कक्ष संख्या 15 सुल्तानपुर मे घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है जिसमें न्यायालय द्वारा वाद बिंदु बनाते हुए मालियत  वादिनी निस्तारण  के समय वाद आयुक्त की नियुक्ति की गई ।वाद आयुक्त के आदेश के बाद आरोपी व उनके अधिवक्ता सहयोग न करके कार्यवाही स्थगित  करवा रहे हैं। इस बीच पारिवारिक विवाद में थाना कोतवाली नगर सुल्तानपुर बुलाने पर अजादार निवासी मोहल्ला खैराबाद जो पुलिस की मुखबिरी एवं अवैध वसूली करवाता है ।अभियुक्त अजादार द्वारा संपत्ति हड़पने की साजिश रखते हुए फर्जी वसीयत दिनांकित  20/2/ 1992 यह जानते हुए कि ओम प्रकाश के नाम से बनवाने की रचते हुए लेखनी चंद्र राम सुख मुंशी तथा फर्जी गवाहान कृष्ण कुमार,  रामअवतार, मुंशी कचहरी दर्शाते हैं फर्जी नोटेरियल तस्दीक़ सदाशिव मिश्र का बनवाते हुए तहरीर की। मामला स्थानीय थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 408 / 2021 अ धारा  419 /420/ 467 /468/  471 /504 /506 भादवी में पंजीकृत हुआ था। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जनपद न्यायाधीश के यहां अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।सरकारी वकील ने कहा
सरकारी वकील तारकेश्वर सिंह ने अपनी दलील मे कहा कि आरोपी पैतृक जमीन को हड़पना चाहते थे जिसमें आरोपियों द्वारा फर्जी कूट रचित पर पत्रों के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया गया है मामला अपराध गंभीर प्रकृति का है व अन्य तर्क देते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज करने की मांग की ।मामले की गंभीरता एवं सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के पश्चात केस की गंभीरता अपराध कार्य करने में अभियुक्त गण की संलिप्तता गवाहों के बयानात  तथा मामले की संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने  वर्चुअल सुनवाई के दौरान आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url